महिला के साथ अश्लील हरकत कर मारपीट करने वाले आरोपी को सजा।


मध्यप्रदेश शाजापुर। न्यायालय श्रीमती शर्मिला बिलवार जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी सुरेश पिता राजाराम, निवासी गवली मोहल्ला शाजापुर को धारा 354 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए का अर्थदण्ड, धारा 354(क)1(प) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास 1000 रुपए के अर्थदण्ड, धारा 452 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास 1000 रु. के अर्थदण्ड तथा धारा 323 में 3 माह का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि फरियादिया ने पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर दिनांक 4. नवंबर 2016 को घटना की रिपोर्ट लिखाई थी और बताया था कि शाम को जब वह अपने घर पर अकेली थी, तभी आरोपी सुरेश घर के अंदर आया और गाली देते हुए अश्लील हरकतें करने लगा। इस पर महिला चिल्लाई तो उसकी मदद के लिए ईश्वरसिंह गुर्जर मौके पर पहुंचा जिस पर आरोपी सुरेश ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया।


पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 323, 506, 452, 354, 354(क)1(प) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण में पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र जीनवाल द्वारा दिए गए अंतिम तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।