देवास के प्रधान आरक्षक पर बलात्कार का आरोप देवास एसएसपी ने किया बर्खास्त ।


देवास।  जिले के बागली थाने से पुलिस कंट्रोल रूम मैं पदस्थ हुए एक प्रधान आरक्षक के खिलाफ तो कला निवासी एक महिला ने बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत एट्रोसिटी के अंतर्गत टोंक खुर्द में प्रकरण दर्ज करवाया महिला का कहना है जब मैं 13 साल की थी जब से आरोपी के संपर्क में आई थी और आरोपी लगातार झूठा शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा था इस समय महिला 26 वर्ष की है उसके दो बच्चे हैं प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रधान आरक्षक की तलाश शुरू कर दी है गुरुवार शाम को एसएसपी कृष्णावेणी आरोपी प्रधान आरक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। टोंक कला निवासी 26 वर्षीय महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई आरोपी देवेंद्र ठाकुर के खिलाफ महिला द्वारा बताए गए पीपलरावां थाने में पदस्थ रहने के दौरान उसके संपर्क में महिला आई जब उसकी उम्र 13 वर्ष थी आरोपी उस समय आरक्षक के पद पर था शादी का झांसा देकर लगातार 2007 से लेकर 23 नवंबर 2019 तक आरोपी उसका शारीरिक शोषण करता रहा बुधवार रात महिला द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया तो खुर्द के थाना प्रभारी अविनाश सिंगर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जब इस संदर्भ में हमारी चर्चा ट्रैफिक डीएसपी और मीडिया प्रभारी पुलिस विभाग देवास किरण शर्मा से बात हुई तब बताया महिला की शिकायत के बाद प्रधान आरक्षक देवेन्द्र ठाकुर के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज हो चुका है आरोपी की तलाश की जा रही है देवास एसएसपी कृष्णावेणी द्वारा सेवा से पृथक भी आरोपी को कर दिया गया